आजमगढ़ शहर के सिविल जीएसटी कर सलाहकार दुर्गेश दुबे ने कहा कि भारत सरकार का बजट कुछ वित्तीय संपत्तियों पर अल्पकालिक लाभ 20 प्रतिशत होगा, बाकी पर कर की दर लागू होगी
• दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ 12.5 प्रतिशत होगा
• एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय संपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा
• सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स ख़त्म करने की घोषणा
• बहुराष्ट्रीय कंपनियों में पेशेवर जो ईसॉप्स प्राप्त करते हैं और फिर विदेश में 20 लाख रुपये तक की चल संपत्ति में निवेश करते हैं, उन्हें अपराध से मुक्त / गैर-दंडित किया जाता है।
• नई कर व्यवस्था के तहत, मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़कर 75,000 रुपये हो गई
• पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया जाएगा
• वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपये की बचत होगी